सूचना का अधिकार

अधिनियम के बारे में

अधिनियम का नाम और शीर्षक

 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) (पीडीएफ)

सूचना के अधिकार के दिशा-निर्देश

नाम भारतीय उच्च अध्ययन संस्थानशिमला
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (I) कार्य और कर्तव्य (यहाँ क्लिक करें)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य (यहाँ क्लिक करें)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (iii) निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रियापर्यवेक्षण तथा जवाबदेही के चैनलों सहित। (यहाँ क्लिक करें)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (iv) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए सके द्वारा निर्धारित मानदंड। संस्थान के संगम-ज्ञापन के अनुसार
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (v) नियमविनियमनिर्देशनियमावली और अभिलेख या  इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। संस्थान के संगम-ज्ञापन के अनुसार
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (vi) इसके द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे जाने वाले दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण सचिव द्वारा संस्थान की शासी निकाय द्वारा अनुमोदित कार्यालय आदेश / निर्णय  और दिशा-निर्देश  जारी किए जाते हैं
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (vii) किसी भी व्यवस्था के विवरण जो कि उसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के द्वारा सदस्य के साथ परामर्शया प्रतिनिधित्व के लिए उपलब्ध हैं। वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत संस्थान के केंद्रीय सूचना अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (viii) बोर्डोंपरिषदोंसमितियों और अन्य निकायों का एक विवरण  जिनमें  दो या दो से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो एक हिस्से के रूप में या परामर्श देने के उद्देश्य से गठित किए गए हैंऔर क्या उन बोर्डोंपरिषदोंसमितियों और अन्य निकायों की बैठकों मैं आम जनता भाग ले सकती है या ऐसी बैठकों के मिनट जनता के लिए सुलभ हैं।

 

संस्थान के निम्नलिखित मुख्य समितियाँ / शासी निकाय हैं

1.    शासी निकाय
2.    वित्त समिति
3.    अकादमिक समिति
4.    Minuts of the meeting

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (ix) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका (यहाँ क्लिक करे )
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (x) अधिकारियों और कर्मचारियों में से प्रत्येक को प्राप्त मासिक पारिश्रमिकजिसमें मुआवजे की प्रणाली भी शामिल हैजैसा कि इसके विनियमों में प्रदान किया गया है। (यहाँ क्लिक करे)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (xi) अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजटसभी योजनाओंप्रस्तावित व्यय के ब्यौरे और संवितरण की  रिपोर्ट xi
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीकाजिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है: कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (xiii) रियायतपरमिट या प्राधिकरण के प्राप्तकर्ताओं का विवरण वर्दी वाले स्कूली बच्चों को बिना किसी शुल्क के इमारत में प्रवेश करने की छूट दी जाती है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (xiv) इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम या इसके द्वारा उपलब्ध सूचना के संबंध में विवरण कृपया संस्थानों की वेब साइट पर जाएं (यहां क्लिक करें)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (xv) सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा हैतो एक पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे सहित जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण (यहाँ क्लिक करे )
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (xvi) जन सूचना अधिकारियोंअपीलीय प्राधिकरण और एपीआईओ के नामपदनाम और अन्य विवरण अखिलेश पाठक
जन सूचना अधिकारी
भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान,
राष्ट्रपति निवास,
शिमला 171005
फोन: 01772832930
spro@iias.ac.in

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
श्री प्रेमचंद
पुस्तकालय अध्यक्ष,
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान,
राष्ट्रपति निवास, शिमला 171005
फोन: 0177-2831379 (ओ)/2830628 (एफ)
librarian@iias.ac.in

पूर्व पीआईओ-
डॉ मीनू अग्रवाल (आरएमओ)
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान,
राष्ट्रपति निवास, शिमला 171005
फोन: 01772831382
rmo@iias.ac.in

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) (xvii) ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है। (यहाँ क्लिक करे )